कोलारस। मंडी टैक्स चोरी के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध रूप से ले जाई जा रही 300 क्विंटल मूंगफली को आखिरकार नीलाम कर दिया है...
कोलारस। मंडी टैक्स चोरी के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध रूप से ले जाई जा रही 300 क्विंटल मूंगफली को आखिरकार नीलाम कर दिया है। बिना गेटपास के महाराष्ट्र ले जाई जा रही इस खेप को पकड़ने के बाद मंडी अधिनियम के तहत राजसात (सीज) किया गया था, जिसकी सोमवार को हुई खुली बोली में 24.70 लाख रुपए की बड़ी वसूली की गई। टैक्स चोरी के इस बड़े मामले ने न सिर्फ व्यापारियों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि सरकार की सख्ती का साफ संदेश भी दे दिया है।
कृषि उपज मंडी कोलारस में 300 क्विंटल मूंगफली दाना की बोली प्रक्रिया न्यूनतम एमएसपी 7263 रुपए प्रति क्विंटल से शुरू हुई। फर्म मदनलाल नंदकिशोर ने 8300 रुपए प्रति क्विंटल की सबसे अधिक बोली लगाई। 24.70 लाख रुपए में उपज इसी फर्म को सुपुर्दगी में दे दी गई।
600 बोरी मूंगफली दाने का ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचएच 6630 को 24 फरवरी को बिना गेट पास पकड़ा गया था। यह ट्रक नरवर की फर्म आरके ट्रेडर्स का था। ट्रक पिछोर के भौती से लोड हुआ था। ट्रक महाराष्ट्र के सोलापुर जा रहा था। 24 फरवरी को शिवपुरी मंडी में भी एक ट्रक धान, एक ट्रक गेहूं बिना गेट पास जब्त किया गया था। कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी ने 13 मार्च को राजसात उपज की बोली प्रक्रिया कराई। दोनों उपज 15.44 लाख रुपए में नीलाम हुईं।
मंडी समिति के ठहराव प्रस्ताव के आधार पर उपज नीलाम की
मप्र कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23(2), (3) के तहत उपज को सीज किया गया। मप्र कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 (4) के तहत द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय, कोलारस को कार्रवाई के संबंध में 25 फरवरी को सूचना प्रस्तुत की गई।
मंडी शुल्क अपवंचन के लिए कूटरचना के मामले में मंडी उड़नदस्ता दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) के अनुसार दांडिक मंडी शुल्क नहीं लिया गया। धारा 23 (2), (3) के तहत उपज सीज की गई। थाना कोलारस में बीएनएस की धारा 318 (4) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। भारसाधक समिति की 6 मार्च की बैठक के ठहराव प्रस्ताव पर जब्त उपज को मंडी कोलारस के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया गया।
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