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थाना करैरा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 181/2026 मे नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी मंजेश जाटव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया

थाना करैरा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 181/2026 मे नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी मंजेश जाट...



थाना करैरा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 181/2026 मे नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी मंजेश जाटव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया



दिनांक 17.03.2026 को फरियादी ने थाना करैरा पर आकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 16/03/26 को उसकी नबालिग बालिका उम्र करीब 15 साल बिना बताये कहीं चली गई है, जिसपर से थाना करैरा पर अपराध क्रमांक 181/26 कायम कर विवेचना मे लिया।


पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड़ द्वारा महिला संबंधी अपराध मे शीघ्र गिरफ्तारी के अभियान के तहत जीरो टालरेन्स अपनाने के निर्देश दिये गये हैं, उक्त निर्देशों के पालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री संजीव मुले एवं SDOP करैरा श्री आयुष जाखड़ के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 21.03.26 को अपहृता को वृन्दावन उ0प्र0 से विधिवत सुरक्षित दस्तयाब किया गया, अपह्रता से पूछताछ कर कथन लेख किये गये जिसमे अपह्रता ने मंजेश जाटव द्वारा जान से मारने की धमकी देकर भगा ले जाना तथा वृन्दावन मे ले जाकर जवरजस्ती गलत काम (वलात्कार) करना बताया। पीडिता के कथन के आधार पर प्रकरण में 64(2)(च), 65(1),87,351 (3) बीएनएस, 3/4, 5 एन/6 पाक्सो एक्ट इजाफा किया गया।

दिनांक 21.03.2026 को उक्त अपराध के आरोपी मंजेश जाटव पुत्र लालाराम जाटव उम्र 26 साल निवासी समोहा थाना करैरा जिला शिवपुरी को मुखविर की सूचना पर मथुरा वृंदावन से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया।


सराहनिय भूमिका थाना प्रभारी करैरा निरी० श्री विनोद छावई, उनि अँजली सिह, प्रआर वीरेन्द्र सिंह, मआर नीलम परिहार।

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